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साइबर सुरक्षा रैली में बिना हेलमेट दिखे पिलियन राइडर:यातायात प्रभारी बोले- नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करेंगे
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साइबर सुरक्षा रैली में बिना हेलमेट दिखे पिलियन राइडर:यातायात प्रभारी बोले- नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करेंगे

📍 सिंगरौली   |   🕒 26 Jun 2026 01:54 PM

सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकली इस रैली के दौरान कुछ दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे लोग (पिलियन राइडर) बिना हेलमेट के नजर आए।

दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य

सड़क सुरक्षा नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। रैली के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस खुद जनता को जागरूक करने सड़क पर उतरी है, तो उसे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना चाहिए था।

नियम तोड़ने पर लग सकता है 1000 रुपए जुर्माना

इस मामले में यातायात थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहन पर दोनों ही सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194D के तहत बिना हेलमेट मिलने पर 1,000 रुपए तक के चालान और ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि मोरवा की रैली की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।